search-openmobilesearch
Do not have an account?
Already have an account?

फ़ॉर्म 10 IEA > उपयोगकर्ता नियमावली

1.अवलोकन

पहले, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक जब नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था नहीं थी, व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था चुनने की अपनी इच्छा विनिर्दिष्ट करने के लिए फ़ॉर्म 10-IE फ़ाइल करना पड़ता था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होकर, नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि करदाता पुरानी व्यवस्था को चुनने का अपना इरादा विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो वे स्वचालित रूप से नई व्यवस्था में नामांकित हो जाएंगे।

डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था इंगित करती है कि व्यक्तियों, एच.यू.एफ. बिना किसी पेशेवर या व्यावसायिक आय के कर विवरणी फ़ाइल करते समय सीधे नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं।

नए फ़ॉर्म 10 IEA का उपयोग कारोबार या व्यवसाय से आय वाले व्यक्तियों, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियों के अलावा), बी.ओ.आई. और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों (ए.जे.पी.) द्वारा पुरानी कर व्यवस्था के लिए प्राथमिकता को इंगित करने के लिए किया जा सकता है। यदि वे अपनी कर व्यवस्था को नई से पुरानी में बदलना चाहते हैं या नई योजना में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से फ़ॉर्म 10-IEA जमा करना होगा।

2. फ़ॉर्म भरने के लिए आवश्यक शर्तें

  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड।
  • करदाता की कुल आय में कारोबार आय शामिल है।

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1. प्रयोजन.

व्यावसायिक मामलों के लिए, फ़ॉर्म 10-IEA को अधिसूचना संख्या .43/2023 तिथि 21 जून 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसका उपयोग करदाता पुरानी या नई व्यवस्था के बीच चयन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं।यह फ़ॉर्म जीवनकाल में दो बार फ़ाइल किया जा सकता है अर्थात् एक नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए और एक नई कर व्यवस्था में फिर से प्रवेश करने के लिए।

3.2. इसका उपयोग कौन कर सकता है?

कारोबार आय वाले करदाता नई कर व्यवस्था में "बाहर निकलें या पुनः प्रवेश करें" करने के लिए फ़ॉर्म 10 IEA का उपयोग कर सकते हैं।

4. एक नज़र में फ़ॉर्म

फ़ॉर्म 10 IEA को तीन भागों में बांटा गया है:

  1. मूल सूचना,
  2. अतिरिक्त जानकारी

घोषणा और सत्यापन

1

यहां फ़ॉर्म 10 IEA की धाराओं का एक क्विक टूर दिया गया है:

4.1. मूल सूचना

भाग 1 मूल सूचना (निर्धारिती का नाम, पैन, निर्धारण वर्ष और व्यक्ति की स्थिति) है जो फ़ॉर्म में पहले से भरी हुई होगी। यदि पहली बार फ़ॉर्म फ़ाइल किया जा रहा है तो बाहर निकले विकल्प स्वतः-चयनित हो जाएगा और यदि सिस्टम में बाहर निकले विकल्प के साथ मान्य फ़ॉर्म है, तो पुनः प्रवेश विकल्प स्वतः चयनित हो जाएगा।

4.2. अतिरिक्त सूचना

भाग 2 अतिरिक्त सूचना से संबंधित है जहां निर्धारिती को आई.एफ.एस.सी. इकाई (यदि कोई हो) से संबंधित अतिरिक्त सूचना देनी होती है।

कृपया ध्यान दें: यदि आप नई कर व्यवस्था से निकल रहे हैं तो यह अतिरिक्त सूचना पैनल अक्षम हो जाएगा

4.3. घोषणा और सत्यापन

भाग 3 नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने या उसमें पुनः प्रवेश करने के लिए करदाता द्वारा घोषणा और सत्यापन है।

2

 

5. एक्सेस और जमा कैसे करें

5.1. करदाता द्वारा फ़ॉर्म 10 IEA फ़ाइल करना

चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगइन पर क्लिक करें।

5

 

चरण 2: लॉगइन पेज पर अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करें।

6

 

चरण 3: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल मेन्यू > आय कर फ़ॉर्म > फ़ाइल आयकर फ़ॉर्म पर जाएं।

7

 

चरण 4: पेज पर - आय कर फ़ॉर्म फ़ाइल करें -'कारोबार/व्यावसायिक आय वाले व्यक्ति -विकल्प-फ़ॉर्म -10IEA का चयन करें

वैकल्पिक रूप से, फ़ॉर्म फ़ाइल करने के लिए सर्च बॉक्स में फ़ॉर्म 10IEA दर्ज करें।

8

 

चरण 5: फ़ॉर्म 10 IEA पेज पर, सुसंगत निर्धारण वर्ष का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें

9

 

स्टेप 6: फ़ॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करें और प्रारंभ करें पर क्लिक करें

10

चरण 7: यदि निर्धारण वर्ष के दौरान आपकी आय "कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत है, तो हाँ चुनें

11

कृपया ध्यान दें:

  • कारोबार या व्यवसाय से आय वाले व्यक्तियों, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियों के अलावा), बी.ओ.आई. और ए.जे.पी. द्वारा नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने या फिर से प्रवेश करने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA जमा करना अनिवार्य है।
  • बिना किसी कारोबार या व्यवसाय आय वाले व्यक्ति, एच.यू.एफ. नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं या अपना आयकर विवरणी फ़ाइल करते समय सीधे नई कर व्यवस्था में फिर से प्रवेश कर सकते हैं।
12

 

चरण 8: आय की विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तिथि का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

13

टिप्पणी: कृपया लागू नियत तिथि का चयन करने में सहायता के लिए सहायता दस्तावेज़ हाइपरलिंक पर क्लिक करके "सहायता दस्तावेज़" का उपयोग करें।

चरण 9: व्यवस्था के चयन की पुष्टि करने के लिए ' पर क्लिक करें।

14

 

स्टेप 7: फ़ॉर्म में तीन अनुभाग हैं - प्रत्येक अनुभाग की पुष्टि करें।

i. मूल सूचना अनुभाग पर क्लिक करें

15

 

चरण 7: मूल सूचना अनुभाग में, आपकी मूल सूचना पहले से भरी हुई होगी। यदि पहली बार फ़ॉर्म फ़ाइल किया जा रहा है तो बाहर निकलें विकल्प स्वतः-चयनित हो जाएगा और यदि सिस्टम में बाहर निकलें विकल्प के साथ मान्य फ़ॉर्म है, तो पुनः प्रवेश विकल्प स्वतः चयनित हो जाएगा और ड्राफ़्ट सहेजें पर क्लिक करें।

16

 

चरण 8: आई.एफ.एस.सी. इकाई से संबंधित अतिरिक्त सूचना धारा (यदि कोई हो) में आवश्यक ब्यौरा भरें और सहेजें पर क्लिक करें।

17

यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं, तो यह अतिरिक्त सूचना पैनल अक्षम हो जाएगा

18

 

चरण 8: फ़ॉर्म के घोषणा और सत्यापन अनुभाग में जरूरी सूचना भरें और सहेजें पर क्लिक करें।

19

चरण 9: फ़ॉर्म में दिए गए सभी ब्यौरों की जाँच करें। आप संपादित करें बटन पर क्लिक करके ब्यौरा संपादित कर सकते हैं अन्यथा ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।

20

 

चरण 10: फ़ॉर्म को सत्यापित करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सुसंगत विकल्प का चयन करें

21

 

चरण 11: सत्यापन के बाद फ़ॉर्म जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

22

 

चरण 12: अब फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया है, भविष्य के संदर्भ के लिए लेन-देन आई.डी. नोट करें।

23

 

अब, यदि करदाता फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म को देखना चाहता है तो ई-फ़ाइल मेन्यू > फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें > फ़ॉर्म 10 IEA पर जाएं आप फ़ॉर्म और आवती डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ॉर्म का जीवन चक्र देखने के लिए ब्यौरा देखें पर क्लिक करें

24

 

25

 

6. सम्बंधित विषय

लॉगइन करें

डैशबोर्ड

ई-सत्यापित कैसे करें?

आयकर फ़ॉर्म

 

फ़ॉर्म 10 IEA > अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. फ़ॉर्म 10-IEA किस निर्धारण वर्ष से लागू होता है?

फ़ॉर्म 10-IEA को अधिसूचना संख्या 43/2023तिथि 21 जून 2023- के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और यह निर्धारण वर्ष 2024-25 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 2024-25 और आगामी वर्षों के लिए लागू है।

 

2. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10-IEA कौन फ़ाइल कर सकता है?

फ़ॉर्म व्यक्तिगत, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.), व्यक्तियों की समिति (सहकारी समिति के अलावा), व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.), धारा 2(31)(vii)(ए.जे.पी.) के तहत संदर्भित कृत्रिम विधिक व्यक्ति द्वारा फ़ाइल किया जा सकता है।

 

3. मुझे फ़ॉर्म 10-IEA जमा करने की आवश्यकता क्यों है?

यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं/पुन: प्रवेश करना चाहते हैं और "कारोबार और व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत आय रखते हैं, तो आपको फ़ॉर्म 10-IEA जमा करना होगा।

 

4. वे कौन से तरीके हैं जिनमें फ़ॉर्म 10-IEA जमा किया जा सकता है?

फ़ॉर्म 10-IEA केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

 

5. फ़ॉर्म 10-IEA को ई-सत्यापित कैसे किया जा सकता है?

करदाता आधार ओ.टी.पी., ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म को ई-सत्यापित कर सकता है। अधिक जानने के लिए आप उपयोगकर्ता नियमावली को ई-सत्यापित कैसे करें का संदर्भ ले सकते हैं। https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-e-verify-your-e-filing-return

 

6.क्या मैं अपनी ओर से फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकता हूँ?

हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप 'प्रतिनिधि उपयोगकर्ता नियमावली के रूप में अधिकृत/पंजीकृत करें' का संदर्भ ले सकते हैं। https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-authorize-signatory

 

7. फ़ॉर्म 10-IEA भरने की समय सीमा क्या है?

फ़ॉर्म 10-IEA आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले फाइल किया जाना चाहिए।

 

8.क्या मैं आयकर विवरणी फ़ाइल करने के बाद फ़ॉर्म 10-IEA जमा कर सकता हूं?

फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने का लाभ पाने के लिए, आयकर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म फ़ाइल करने की सलाह दी जाती है। आयकर विवरणी में पावती संख्या और फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की तिथि प्रदान की जानी आवश्यक है।

 

9. फ़ॉर्म 10-IEA जमा करते समय, सत्यापन टैब के तहत पदनाम पहले से भरा नहीं जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

आपसे अनुरोध है कि "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग के अंतर्गत "मुख्य व्यक्ति ब्यौरा" को अपडेट करें। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉगइन करें और पुनः प्रयास करें।

 

10. मेरी कोई कारोबार आय नहीं है। फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करते समय, यदि मैं निर्धारण वर्ष के दौरान "क्या आपके पास "कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत आय है" के लिए "नहीं" का चयन करता हूं तो मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपके पास कोई कारोबार आय नहीं है और आपको आई.टी.आर. 1/आई.टी.आर. 2 फ़ाइल करना आवश्यक है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने/पुन: प्रवेश करने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले संबंधित आई.टी.आर. फ़ॉर्म (आई.टी.आर. 1/आई.टी.आर. 2) फ़ाइल करते समय विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

 

11. मुझे "आय की विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तिथि" के लिए क्या चुनना चाहिए?

आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तिथि का चयन करना होगा। आप स्क्रीन पर उपलब्ध 'सहायता दस्तावेज़' का संदर्भ ले सकते हैं और फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए लागू विकल्प का चयन कर सकते हैं

 

12. क्या मुझे नई कर व्यवस्था से 'बाहर निकलने' के लिए हर साल फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना होगा?

यदि आपने पूर्वतर निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था से 'बाहर निकल' गए है और आप आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, तो आपको हर साल फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

 

13.फ़ॉर्म 10-IEA मुझ पर लागू है और अब मैं अपने आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प वापस लेना चाहता हूं। इसके लिए क्या प्रक्रिया है?

यदि आपने पूर्वतर निर्धारण वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था को चुना था और आप नई कर व्यवस्था में 'पुन:' प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको आगामी निर्धारण वर्ष के लिए फ़ॉर्म में विकल्प वापस लेने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना होगा।

 

14.मैं पूर्व निर्धारण वर्ष में फ़ॉर्म 10-IEA में पुनः प्रवेश विकल्प के साथ फ़ॉर्म फ़ाइल करके विकल्प को वापस लेता हूं। क्या मैं फ़ॉर्म 10-IEA में फिर से पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प का उपयोग कर सकता हूं?

यदि फ़ॉर्म में विकल्प वापस ले लिया जाता है, तो आप कभी भी पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प का दोबारा उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे, सिवाय उस स्थिति में जब आपकी कारोबार या व्यवसाय से आय नहीं है।

 

15.मैं फ़ॉर्म 10-IEA में नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैंने आयकर विवरणी की नियत तिथि के बाद फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल किया। क्या मुझे पुरानी कर व्यवस्था का लाभ मिलेगा?

यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म फ़ाइल करने में विफल रहते हैं। आप अपने आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था का लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।

 

16. मैंने फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल किया है और फ़ॉर्म की स्थिति अमान्य फ़ॉर्म है। मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपने आयकर विवरणी की नियत तिथि के बाद फ़ॉर्म 10-IEA दाखिल किया है, तो फ़ॉर्म की स्थिति अमान्य फ़ॉर्म होगी। उस मामले में, फ़ॉर्म पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में नए सिरे से फ़ाइल किया जा सकता है।

 

17. फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10-IEA की स्थिति को 'मान्य फ़ॉर्म' से 'अमान्य फ़ॉर्म' में बदल दिया गया है। मुझे क्या करना चाहिए?

यदि फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करते समय सही नियत तिथि का चयन नहीं किया गया है, जो आपकी आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू है और आपके फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10-IEA को आई.टी.आर. की नियत तिथि के बाद उक्त फ़ॉर्म फ़ाइल करने के कारण आई.टी.आर. के प्रसंस्करण के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसे मामले में, फ़ॉर्म की स्थिति "अमान्य फ़ॉर्म" में बदल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में, फ़ॉर्म 10-IEA को पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में नए सिरे से फ़ाइल किया जा सकता है।

 

ग्लॉसरी

परिवर्णी/संक्षिप्त रूप

विवरण/पूर्ण रूप

आई.टी.आर.

आयकर विवरणी

DSC

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र

ई.वी.सी.

इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाण-पत्र

ए.आर.एन.

पावती रसीद संख्‍या

निर्धारण वर्ष

निर्धारण वर्ष

पूर्व वर्ष

पूर्व वर्ष

वि.व.

वित्तीय वर्ष

 

मेटाडेटा

फ़ॉर्म 10IEA

फ़ॉर्म 10 IE

115 धारा 115BAC