1. फ़ॉर्म 10E क्या है?
वेतन के रूप में किसी भी राशि के बकाया या अग्रिम की प्राप्ति के मामले में, धारा 89 के तहत राहत का दावा किया जा सकता है। इस तरह की राहत का दावा करने के लिए, निर्धारिती को फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना होगा। आय विवरणी दाखिल करने से पहले फ़ॉर्म को फ़ाइल किया जाना चाहिए।
2. क्या मुझे फ़ॉर्म 10E डाउनलोड करने और जमा करने की आवश्यकता है?
नहीं, फ़ॉर्म 10E डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के बाद निवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
3. मुझे फ़ॉर्म 10E कब फ़ाइल करना चाहिए?
अपनी आयकर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना होगा।
4. क्या फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है?
हाँ, यदि आप अपनी बकाया / अग्रिम आय पर कर अवमुक्ति का दावा करना चाहते हैं तो फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है।
5. अगर मैं फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करने में असफल होता हूँ लेकिन अपने आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करता हूँ तो क्या होगा?
यदि आप फ़ॉर्म 10E का दावा करने में असफल होते हैं, लेकिन अपने आई.टी.आर. में धारा 89 के तहत राहत का दावा करते हैं, तो आपका आई.टी.आर. प्रसंस्कृत किया जाएगा, लेकिन धारा 89 के तहत दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. मुझे कैसे पता चलेगा कि आई.टी.डी. ने मेरे आई.टी.आर. में मेरे द्वारा दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया है?
यदि आपके द्वारा धारा 89 के तहत दावा की गई राहत की अनुमति नहीं है, तो आई.टी.डी. द्वारा आपके आई.टी.आर. को प्रसंस्करण करने के बाद धारा 143(1) के तहत एक प्रज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
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