सी.बी.डी.टी. ने 24 मई 2023 के परिपत्र संख्या 6/2023 के तहत धारा 115TD(3)(iii) के प्रावधानों से संबंधित राहत के साथ परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन, आवेदकों की उल्लिखित श्रेणियों में फ़ॉर्म 10A और फ़ॉर्म 10AB फ़ाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त दान के संबंध में फ़ॉर्म 10BD और फ़ॉर्म 10BE प्रस्तुत करने की नियत तिथि को भी 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन, फ़ॉर्म 9A और फ़ॉर्म 10 फ़ाइलिंग की प्रयोज्यता के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण भी प्रदान किए गए हैं। परिपत्र देखें।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
26-मई-2023
(1.63 MB)