“यदि किसी एन.आर.आई. का पैन अभी भी निष्क्रिय है, तो उनसे अनुरोध है कि वे सहायक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को अपनी एन.आर.आई. स्थिति के बारे में सूचित करें।
पैन चालू करने के लिए एन.आर.आई. के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों की सूची इस प्रकार है:
A. पैन कार्ड की प्रति; और
B. निम्न दस्तावेज़ों में से कोई भी:
a. एन.आर.आई. के ठहरने की पुष्टि करने वाले पासपोर्ट की प्रति, या
b. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) कार्ड की प्रति, या
c. भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.) कार्ड की प्रति, या
d. अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रतिलिपि “एपोस्टिल”(उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा विधिवत सत्यापित या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्च आयोग या वाणिज्यदूतावास द्वारा जहाँ आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी।
क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जे.ए.ओ.) के संबंध में आगे की जानकारी के लिए, कृपया ई-फ़ाइलिंग होमपेज पर जाएँ और “अपना ए.ओ. जानें” टैब पर जाएँ।