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01-फ़रवरी-2024

कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्त्ता ध्यान दें!!

आयकर अधिनियम की धारा 206AA/ 206CC के प्रावधानों के अनुसार जिन डिडक्टी/कलेक्टी के पैन की स्थिति 'निष्क्रिय' है, उन पर उच्च टी.डी.एस./टी.सी.एस. दरें लागू होती हैं। कृपया सी.बी.डी.टी. अधिसूचना संख्या 15/2023 और परिपत्र संख्या 3/2023 दिनांक 28 मार्च 2023 देखें। पैन की स्थिति क्विक लिंक के अंतर्गत उपलब्ध 'पैन की स्थिति सत्यापित करें' लिंक पर क्लिक करके देखी जा सकती है।

परिपत्र देखें

अधिसूचना