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24-अप्रैल-2024

'निष्क्रिय' के रूप में पैन स्थिति वाले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर उच्च टी.डी.एस./टी.सी.एस. दरें लागू होती हैं। हालाँकि, निष्क्रिय पैन के साथ 31.03.2024 तक किए गए लेन-देन के लिए, यदि पैन 31.05.2024 पर या उससे पहले सक्रिय हो जाता है, तो कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों को उच्च दर पर टी.डी.एस./टी.सी.एस. कटौती का कोई दायित्व नहीं होगा। परिपत्र संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024 देखें।
 

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