'निष्क्रिय' के रूप में पैन स्थिति वाले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर उच्च टी.डी.एस./टी.सी.एस. दरें लागू होती हैं। हालाँकि, निष्क्रिय पैन के साथ 31.03.2024 तक किए गए लेन-देन के लिए, यदि पैन 31.05.2024 पर या उससे पहले सक्रिय हो जाता है, तो कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों को उच्च दर पर टी.डी.एस./टी.सी.एस. कटौती का कोई दायित्व नहीं होगा। परिपत्र संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024 देखें।
ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
24-अप्रैल-2024
(1.41MB)