search-openmobilesearch
Do not have an account?
Already have an account?
28-मई-2025

नियत तिथि का विस्तार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को, धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (c) में उल्लिखित करदाताओं के मामले में, 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है। कृपया सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27 मई, 2025 देखें।