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CBDT ने गंभीर कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुपालन के लिए कुछ समयसीमा बढ़ा दी है।