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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90(1) के तहत भारत-ब्राजील दोहरे कराधान निवारण समझौते (डी.टी.ए.ए.) के संशोधन प्रोटोकॉल को प्रभावी करने वाली अधिसूचना। इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-5 फ़ॉर्म अधिसूचित किया है। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-3 फ़ॉर्म अधिसूचित किया है। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-2 फ़ॉर्म अधिसूचित किया है। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और 4 फ़ॉर्म अधिसूचित किए हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करे।
आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली ने फ़ॉर्म संख्या 121 के संबंध में विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के सृजन और आवंटन तथा भुगतानकर्ता द्वारा इसके भाग बी को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को अधिसूचित किया है। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत अधिनियम की धारा 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र जारी करने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया। इसे डाउनलोड करने यहाँ क्लिक करें।
दिनांक 20 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 22/2026 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत प्रपत्रों को चरणबद्ध तरीके से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
आयकर अधिनियम, 2025 के तहत कर भुगतान को सुगम बनाने के लिए, 1 अप्रैल 2026 से आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नए चालान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन चालानों को देखने के लिए वेबसाइट पर ऐसे जाएं: ई-फाइल → ई-पे टैक्स → "आयकर अधिनियम, 2025" चुनें → लागू विकल्प चुनें → नया भुगतान । यदि आप कर वर्ष 2026-27 या उसके बाद के लिए कर भुगतान कर रहे हैं, तो आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा।
कर वर्ष 2026-27 से पहले की अवधियों से संबंधित भुगतानों के लिए, अर्थात्, मूल्यांकन वर्ष 2026-27 या उससे पहले के भुगतानों के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 लागू होगा।
नए चालान फ़ॉर्म के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन के लिए कृपया उपयोगकर्ता पुस्तिकाओं को देखें।
कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर अधिनियम, 1961 दोनों के तहत कर भुगतान के विकल्प ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A की उपधारा (1) के खंड (AC) के उपखंड (i) के तहत फ़ॉर्म संख्या 10A दाखिल करने में देरी को माफ करने की शक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।