समाचार और ई-अभियान
लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों के पिछले अपलोड के UDIN को अपडेट करने की समय-सीमा 30 जून, 2021तक बढ़ा दी गई है। कृपया मौके का लाभ उठाएँ और अमान्यकरण से बचें।
CBDT, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ब्याज से आय हेतु वित्तीय संव्यवहार विवरण-पत्र (SFT) सबमिट करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करता है।
CBDT, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लाभांश आय हेतु वित्तीय संव्यवहार विवरण-पत्र (SFT) सबमिट करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करता है।
आयकर अधिनियम-1961 की धारा 10(23C) के प्रथम परन्तुक के खंड (i) और (iv), धारा 35(1) के पाँचवे परन्तुक, धारा 80G(5) के प्रथम परन्तुक के खंड (i) और (iv), धारा 12A(1)(ac) के उप खंड (i) और (vi) के अंतर्गत आने वाली वाली सभी संस्थाओं, निधियों आदि को संशोधित फॉर्म-10A का उपयोग करके नए सिरे से पंजीकरण करना आवश्यक है। उपरोक्त किसी भी धारा के तहत नए पंजीकरण के लिए फॉर्म-10A का भी उपयोग किया जाना है।
AY 2021-22 के लिए ITR1 से 4 को एकल JSON उपयोगिता का उपयोग करके भरा जा सकता है। उपयोगिता में पहले से भरी हुई फ़ाइल को आयात करना अनिवार्य है।
उपयोगकर्ता अब ITR 1 और 4 (AY 2021-22) के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता को डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। अन्य ITR की उपयोगिता शीघ्र ही सक्षम होगी।
ITR उपयोगिता के एक्सेल और जावा संस्करण को AY 2021-22 से बंद कर दिया जाएगा।
AY 2021-22 के लिए ITR सबमिशन शीघ्र ही उपलब्ध करायी जाएगी।
आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है।
नया फॉर्म 10A पंजीकरण या अनंतिम पंजीकरण या प्रज्ञापन या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन के लिए ई-फ़ाइलिंग हेतु उपलब्ध है।