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प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2024
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के प्रावधानों पर मार्गदर्शन नोट 1/2024 सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 12/2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024. डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के करदाताओं को 31 अक्तूबर ,2024 को या उससे पहले अपनी विवरणी फ़ाइल करनी होगी:
(a) निगमित-निर्धारिती; या
(b) गैर-निगमित निर्धारिती जिसकी लेखा बहियों की लेखा परीक्षा आयकर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जानी अपेक्षित है; या
(c) किसी फर्म का भागीदार जिसके खातों का आयकर अधिनियम या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है या ऐसे भागीदार का जीवनसाथी यदि धारा 5A (पति-पत्नी के बीच आय का बंटवारा पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित होगा) के प्रावधान ऐसे जीवनसाथी पर लागू होते हैं।
डी.टी.वी.एस.वी. 2024 का फ़ॉर्म 1 अब ऑनलाइन फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अधिसूचना संख्या 104/2024, एफ. संख्या 370142/16/2024-टी.पी.एल. दिनांक 20 सितंबर 2024 देखें।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की नियत तिथि को अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में 30 सितंबर, 2024 से बढ़ाकर 07 अक्तूबर, 2024 कर दिया गया है। कृपया दिनांक 29 सितंबर 2024 की सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 10/2024 देखें।
आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता (एम.एस.पी.) के चयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-7 की एक्सेल उपयोगिता अब फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ई-पे कर सेवा के लिए उपलब्ध बैंकों की सूची।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, व्यक्तिगत, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति के अलावा), बी.ओ.आई. और कृत्रिम वैधिक व्यक्ति के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है।
यदि आप "पुरानी कर व्यवस्था" का विकल्प चुनना चाहते हैं और:
(i) यदि आप आई.टी.आर. 1 और 2 में आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए पात्र हैं, तो सीधे आई.टी.आर. में प्रासंगिक विकल्प का चयन करें और लागू नियत तिथि के भीतर विवरणी फ़ाइल करें।
(ii) यदि आप आई.टी.आर. 3, 4 और 5 में आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए पात्र हैं तो आपको धारा 139(1) के तहत उल्लिखित नियत तिथि से पहले फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना होगा।
कृपया विवरणी फ़ाइल करने से पहले नई कर और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर देयता की तुलना करें।कर देयता की गणना के लिए कृपया 'आयकर कैलकुलेटर' लिंक पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था से सम्बंधित वीडियो के लिंक देखें:
https://www.youtube.com/watch?v=wtxl5-Pt-Ko
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-7 की ऑफ़लाइन और ऑनलाइन उपयोगिता फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है, यहां क्लिक करें।.
पुराने और नए कर व्यवस्था का विवरण पूछे जाने वाले प्रश्न में।