समाचार और ई-अभियान
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, व्यक्तिगत, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति के अलावा), बी.ओ.आई. और कृत्रिम वैधिक व्यक्ति के लिए नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है।
यदि आप "पुरानी कर व्यवस्था" का विकल्प चुनना चाहते हैं और:
(i) यदि आप आई.टी.आर. 1 और 2 में आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए पात्र हैं, तो सीधे आई.टी.आर. में प्रासंगिक विकल्प का चयन करें और लागू नियत तिथि के भीतर विवरणी फ़ाइल करें।
(ii) यदि आप आई.टी.आर. 3, 4 और 5 में आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए पात्र हैं तो आपको धारा 139(1) के तहत उल्लिखित नियत तिथि से पहले फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना होगा।
कृपया विवरणी फ़ाइल करने से पहले नई कर और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर देयता की तुलना करें।कर देयता की गणना के लिए कृपया 'आयकर कैलकुलेटर' लिंक पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था से सम्बंधित वीडियो के लिंक देखें:
https://www.youtube.com/watch?v=wtxl5-Pt-Ko
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-7 की ऑफ़लाइन और ऑनलाइन उपयोगिता फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है, यहां क्लिक करें।.
पुराने और नए कर व्यवस्था का विवरण पूछे जाने वाले प्रश्न में।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-5 की एक्सेल उपयोगिता अब फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-5 की ऑफ़लाइन और ऑनलाइन उपयोगिता फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है, यहां क्लिक करें।.
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-3 की ऑफलाइन और ऑनलाइन उपयोगिता फाइलिंग के लिए उपलब्ध है। यहां क्लिक करें।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-3 की एक्सेल उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहां क्लिक करें।
सी.बी.डी.टी. ने परिपत्र संख्या 7/2024 दिनांक 25 अप्रैल 2024 के माध्यम से परिपत्र में उल्लिखित आवेदकों की श्रेणी के लिए फ़ॉर्म 10A और फ़ॉर्म 10AB फ़ाइल करने की नियत तिथि 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। अधिक जानकारी के लिए सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 7/2024 दिनांक 25 अप्रैल 2024 देखें।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-6 की एक्सेल उपयोगिता फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध है, डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
'निष्क्रिय' के रूप में पैन स्थिति वाले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर उच्च टी.डी.एस./टी.सी.एस. दरें लागू होती हैं। हालाँकि, निष्क्रिय पैन के साथ 31.03.2024 तक किए गए लेन-देन के लिए, यदि पैन 31.05.2024 पर या उससे पहले सक्रिय हो जाता है, तो कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों को उच्च दर पर टी.डी.एस./टी.सी.एस. कटौती का कोई दायित्व नहीं होगा। परिपत्र संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024 देखें।