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प्रिय करदाताओं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि फ़ॉर्म 10BD में दान का विवरण और फ़ॉर्म 10BE में दान का प्रमाण पत्र केवल धारा 80G के उप खंड (2) के खंड (a) के उप खंड (iv) के तहत अनुमोदित फ़ंड या संस्थानों पर लागू होता है। यानी श्रेणी D - योग्यता सीमा के बिना 50% कटौती का हकदार दान। किसी भी अन्य श्रेणी (श्रेणी D को छोड़कर) में आने वाले दान के संबंध में, अधिनियम की धारा 80G के तहत कटौती की अनुमति एक निर्धारिती को उसकी आय की विवरणी में उसके द्वारा किए गए दावे के आधार पर दी जाएगी, यानी पी.एम.एन.आर.एफ. और पी.एम. केयर्स फ़ंड आदि में किया गया दान।
Excel सुविधा का उपयोग करते हुए निर्धारण वर्ष 2020-21 और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आई.टी.आर. 7 हेतु धारा 139(8A) के तहत अपडेट किए गए आई.टी.आर. की ई-फ़ाइलिंग भी सक्षम की गई है। समाचार अनुभाग में ब्यौरा देखें। कृपया डाउनलोड पर क्लिक करें | आयकर विभाग संबंधित निर्धारण वर्ष फ़ोल्डर पर क्लिक करके इसे एक्सेस और डाउनलोड करेगी। एक बार अपडेट की गई आई.टी.आर. तैयार हो जाने पर, आप आयकर वेबसाइट में लॉगइन करके XML/JSON अपलोड कर सकते हैं।
फ़ॉर्म संख्या 3CEF, 58C, 58D, 27C, 3BB, 3BC, 10BC और 28A अब डी.जी.आई.टी.(एस) अधिसूचना संख्या.3/2022 के अनुसार ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
ई-पे कर सेवा अब आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. और पेमेंट गेटवे मोड सहित व्यापक भुगतान विकल्पों के साथ सक्षम है।
एम.ओ.एफ़. ने समय पर अनुपालन करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे आयकर रिटर्न फ़ाइल करने में वृद्धि हुई है।
Excel सुविधा उपयोग करते हुए निर्धारण वर्ष 2020-21 और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आई.टी.आर. 5 और 6 हेतु धारा 139(8A) के तहत अपडेट किए गए आई.टी.आर. की ई-फ़ाइलिंग भी सक्षम की गई है। समाचार अनुभाग में ब्यौरा देखें। कृपया डाउनलोड पर क्लिक करें | आयकर विभाग संबंधित निर्धारण वर्ष फ़ोल्डर पर क्लिक करके इसे एक्सेस और डाउनलोड करेगी। एक बार अपडेट की गई आई.टी.आर. तैयार हो जाने पर, आप आयकर वेबसाइट में लॉगइन करके XML/JSON अपलोड कर सकते हैं।
ई-फ़ाइलिंग वेबसाइट अब करों के भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पर भुगतान (काउंटर पर), आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. और पेमेंट गेटवे (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यू.पी.आई. जैसे उप-भुगतान मोड के साथ) सहित विस्तृत श्रृंखला के साथ ई-पे टैक्स सेवा प्रदान करती है। आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. मोड के तहत, करों का भुगतान किसी भी उस बैंक के माध्यम से किया जा सकता है जो यह सेवा प्रदान करता है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार करदाताओं के लिए प्रोटीन वेबसाइट [एन.एस.डी.एल.] के माध्यम से कर भुगतान भी उपलब्ध है।
आई.टी.आर. के सत्यापन के लिए समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर 30 दिनों तक आई.टी.आर. के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के लिए डी.जी.आई.टी. (एस) अधिसूचना संख्या 5/2022 जारी की गई है। विस्तृत अधिसूचना देखें।
एक ही दिन में 72.42 लाख (7.24मिलियन) से अधिक आई.टी.आर. फ़ाइल करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 31 जुलाई, 2022 तक लगभग 5.83 करोड़ आई.टी.आर. फ़ाइल किए जा चुके हैं। विवरण के लिए यहां क्लिक करें।
आयकर विवरणी फ़ाइल करने से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले शीर्ष 10 प्रश्न।