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प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024
सी.बी.डी.टी. ने 30 दिसंबर, 2024 को परिपत्र संख्या 20/2024 जारी किया है, जिसमें प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 की धारा 90 में निर्दिष्ट तालिका के कॉलम (3) के अनुसार देय राशि निर्धारित करने की नियत तिथि को 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, नियम या 2024 के मार्गदर्शन नोट में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे मामलों में जहां 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले घोषणा फ़ाइल की जाती है, देय राशि योजना की धारा 90 में निर्दिष्ट तालिका के कॉलम (3) के अनुसार निर्धारित की जाएगी, और जहां 01 फरवरी, 2025 को या उसके बाद घोषणा फ़ाइल की जाती है, देय राशि उक्त तालिका के कॉलम (4) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
निवासी व्यक्तियों के मामले में निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत विलंबित विवरणी और धारा 139(5) के तहत संशोधित विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी गई है। कृपया ब्यौरे के लिए सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 21/2024 दिनांक 31 दिसंबर, 2024 देखें।
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना ,2024 के प्रावधानों पर मार्गदर्शन नोट 2/2024।डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
फ़ॉर्म 3CEFA (सेफ हार्बर के लिए आवेदन) अब ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। कृपया सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना संख्या 124/2024 देखें
इनसाइट 2.0 के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता (एम.एस.पी.) के चयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)। सभी दस्तावेजों का प्रारूप और अन्य विवरण निविदा आई.डी.: 2024_DREV_838109_1 के साथ https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध हैं
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की देय तिथि को अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (aa) में संदर्भित करदाताओं की निम्न श्रेणियों के लिए 30 नवंबर 2024 से बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (aa) के अनुसार:
(aa) निर्धारिती के मामले में, जिसमें फ़र्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार के पति/पत्नी (यदि धारा 5A के प्रावधान ऐसे पति/पत्नी पर लागू होते हैं) सहित किसी करदाता के मामले में, जो ऐसा करदाता है, जिसे कर निर्धारण वर्ष के नवंबर के 30वें दिन को धारा 92E में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा; सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 18/2024 दिनांक 30 नवंबर 2024 देखें।
फ़ॉर्म 42 (भविष्य निधि को मान्यता देने से इंकार करने या मान्यता वापस लेने के प्रति अपील फ़ाइल करने के लिए आवेदन), फ़ॉर्म 43 (एक सेवानिवृत्ति निधि से अनुमोदन को अस्वीकार करने या अनुमोदन वापस लेने के प्रति अपील फ़ाइल करने के लिए आवेदन) और फ़ॉर्म 44 (एक ग्रेच्युटी फ़ंड से अनुमोदन को अस्वीकार करने या अनुमोदन वापस लेने के लिए अपील फ़ाइल करने हेतु आवेदन) अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध हैं। कृपया DGIT(S) अधिसूचना 06/2024 देखें।
फ़ॉर्म 3CEDA (अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते को वापस लेने के लिए आवेदन) और फ़ॉर्म 3C-O (आयकर अधिनियम की धारा 35CCC की उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र) अब ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध हैं। कृपया DGIT(S) अधिसूचना 05/2024 देखें।