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1. नया फ़ॉर्म-1 (एयरक्राफ़्ट को पट्टे पर देने का व्यवसाय), फ़ॉर्म-1 {धारा 10(34B)} के तहत लाभांश में छूट, फ़ॉर्म-1 (शिप को पट्टे पर देने का व्यवसाय), फ़ॉर्म-10IEA, फ़ॉर्म-10IFA और फ़ॉर्म-3AF को पोर्टल पर सक्षम कर दिया गया है। विवरण के लिए नवीनतम अपडेट देखें। 2. 'कटौतीकर्ता ध्यान दें: कटौतीकर्ताओं के पैन की स्थिति की जाँच करना न भूलें। जिन डिडक्टी के पैन की स्थिति 'निष्क्रिय' है, उन पर अधिक टी.डी.एस. दरें लगती हैं। सी.बी.डी.टी. अधिसूचना संख्या 15/2023 और परिपत्र सं.3/2023दिनांक 28 मार्च 2023 देखें'। 3. आर.बी.आई. अधिसूचना के अनुसार, गैर-व्यक्तियों के मामले में, 50 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिदाय के क्रेडिट के लिए एक कानूनी ईकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या आवश्यक होती है। परेशानी रहित प्रतिदाय के प्रसंस्करण के लिए, कृपया लॉगिन->डैशबोर्ड->सेवाएं->एल.ई.आई. में एल.ई.आई. का ब्यौरा प्रस्तुत करें।