क़्विक लिंक्स
हमारे सफलता समर्थक
1. ध्यान दें! सी.बी.डी.टी. ने परिपत्र संख्या 7/2024 के तहत परिपत्र में उल्लिखित आवेदकों की श्रेणी के लिए फ़ॉर्म 10A और 10AB फ़ाइल करने की नियत तिथि को 30.06.2024 तक बढ़ा दिया है। अधिक जानकारी के लिए नवीनतम अपडेट देखें। 2. निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2, आई.टी.आर.-4 और आई.टी.आर.-6 ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन मोड में फ़ाइल करने के लिए सक्षम हैं। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2, आई.टी.आर.-4 और आई.टी.आर.-6 की एक्सेल उपयोगिताएं भी अब लाइव हैं !! 3. कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें!! जिन डिडक्टी की पैन स्थिति 'निष्क्रिय' है, उन पर उच्च टी.डी.एस./टी.सी.एस. दरें लगती हैं। हालाँकि, निष्क्रिय पैन के साथ 31.03.2024 तक किए गए लेन-देन के लिए, यदि पैन 31.05.2024 पर या उससे पहले सक्रिय हो जाता है, तो कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों को उच्च दर पर टी.डी.एस./टी.सी.एस. कटौती का कोई दायित्व नहीं होगा। नवीनतम अपडेट देखें। 4. नए फ़ॉर्म 1 (वायुयान को पट्टे पर देने का कारोबार), 10-IEA, 1 {धारा 10(34B) के तहत लाभांश से छूट}, 3AF, 1 (जहाज़ को पट्टे पर देने का कारोबार), 10-IFA को पोर्टल पर सक्षम किया गया है। विवरण के लिए नवीनतम अपडेट देखें। 5. आर.बी.आई. अधिसूचना के अनुसार, गैर-व्यक्तियों के मामले में, 50 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिदाय के क्रेडिट के लिए एक कानूनी ईकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या आवश्यक होती है। परेशानी मुक्त प्रतिदाय प्रोसेसिंग के लिए, कृपया लॉगइन->डैशबोर्ड->सेवाऍं->एल.ई.आई. में एल.ई.आई. विवरण जमा करें।