समाचार और ई-अभियान
आई.टी.बी.ए. 2.0 प्रोजेक्ट हेतु प्रबंधित सेवा प्रदाता (एम.एस.पी.) के चयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आर.एफ़.पी.) के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)।
ई-भुगतान कर सेवा अब कर्नाटक बैंक के लिए काउंटर पर और रिटेल नेट बैंकिंग विकल्पों के साथ सक्षम है।
निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फ़ॉर्म 56F फ़ाइल करने की अंतिम तिथि को धारा 44AB के तहत निर्दिष्ट तिथि से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। 20 अक्टूबर 2023 को दिनांकित सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 18/2023 देखें
के.प्र.क.बो. द्वारा नि.व. 2023-24 के लिए फ़ॉर्म 10B/फ़ॉर्म 10BB में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 18 सितंबर 2023 को दिनांकित के.प्र.क.बो. की परिपत्र सं. 16/2023 देखें।
के.प्र.क.बो. द्वारा नि.व. 2023-24 के लिए आई.टी.आर.-7 में आय की विवरणी फ़ाइल करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 18 सितंबर 2023 को दिनांकित के.प्र.क.बो. की परिपत्र सं. 16/2023 देखें।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी.एस.सी.) संबंधित मुद्दे और समाधान
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-सत्यापन के अंतिम मिनट की समस्याओं से बचने के लिए डी.एस.सी. की समाप्ति तिथि, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण और नवीनतम एमब्रिज ऐप्लिकेशन की इंस्टॉलेशन की जाँच करें।
यदि आपको डी.एस.सी. के माध्यम से ई-सत्यापन में कोई समस्या आ रही है, तो कृपया इसके संदर्भ में निम्नलिखित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें:
प्रश्न1: डी.एस.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापन के दौरान, मुझे "कुछ गलत हो गया" त्रुटि संदेश मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि आप डी.एस.सी. में समस्या (कुछ गलत हो गया) का सामना कर रहे हैं, तो कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले मौजूदा एमब्रिज ऐप्लिकेशन को अनइंस्टॉल करें और फिर नवीनतम ऐप्लिकेशन डाउनलोड करें।
- नवीनतम ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए:https://embridge.emudhra.com/ पर जाएं।
- नया संस्करण इन्स्टॉल करें।
- बेसिक समस्या निवारण के लिए एमब्रिज इंस्टॉलर में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।
- कृपया वर्तमान प्रमाणपत्र हटाएं और इसे इपासटोकन टूल में दोबारा इम्पोर्ट करें और पुनः प्रयास करें।
प्रश्न 2: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मेरी डी.एस.सी. समाप्त हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: करदाता को ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के साथ एक नया मान्य डी.एस.सी. पंजीकृत करना होगा। कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- डी.एस.सी. प्रदाता से एक नया डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और "रजिस्टर डी.एस.सी." कार्यविधि पर जाएँ।
- नई डी.एस.सी. को ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत करें।
प्रश्न 3: ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मेरी डी.एस.सी. समाप्त हो गई है। मैं एक नया डी.एस.सी. पंजीकृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन त्रुटि संदेश मिल रहा है "ग्राहक पहले से मौजूद है", क्या करना चाहिए?
उत्तर: एक नया डी.एस.सी. पंजीकृत करने के लिए, कृपया अपने पैन के लिए ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत पुराने डी.एस.सी. को डी-रजिस्टर करें। कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- डी.एस.सी. प्रदाता से एक नया डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- पुराने डी.एस.सी. को डी-रजिस्टर करने के लिए ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही, की गई शिकायत के साथ त्रुटि संदेश का स्क्रीन शॉट भी संलग्न करें।
- नई डी.एस.सी. पंजीकृत करने का कारण बताएं।
- एक बार जब आपका पुराना डी.एस.सी. डी-रजिस्टर हो जाता है, तो आपको एक ईमेल प्राप्त होगा, उसके बाद आप डी.एस.सी. पंजीकरण चरणों का पालन करके एक नया डी.एस.सी. पंजीकृत कर सकते हैं।
प्रश्न 4: कॉर्पोरेट से जुड़ा मुख्य व्यक्ति छोड़कर चला गया है और नए मुख्य व्यक्ति ने अपने पैन के लिए डी.एस.सी. पंजीकृत किया है, लेकिन डी.एस.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापन के दौरान, अभी भी पहले वाले प्रमुख व्यक्ति का पैन दिखाई दे रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें?
उत्तर: यदि संबंधित प्रमुख व्यक्ति बदल गया है, तो आपको प्रोफ़ाइल में नए प्रमुख व्यक्ति का ब्यौरा अपडेट करना होगा और मुख्य संपर्क के रूप में नियुक्त करना होगा। कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- कॉर्पोरेट पैन का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँ-> मुख्य व्यक्ति विवरण-> नए प्रमुख व्यक्ति पर विवरण अपडेट-> मुख्य संपर्क के रूप में नियुक्त करें
- प्रमुख व्यक्ति को अपने पैन के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने और मेरी प्रोफ़ाइल->डी.एस.सी. पंजीकृत करें परनेविगेट करने के लिए कहें।
- डी.एस.सी. के पंजीकरण चरणों का पालन करें।
- एक बार डी.एस.सी. सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाने पर, इसका उपयोग आई.टी.आर./फ़ॉर्म/कॉर्पोरेट पैन के लिए अन्य अनुरोधों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
प्रश्न 5: डी.एस.सी. का उपयोग कर सत्यापित करते समय, मुझे "प्रमाण-पत्र बेमेल" त्रुटि मिल रही है?
उत्तर: गैर-व्यक्तिगत (कंपनियां, फर्म, ट्रस्ट, एल.एल.पी. आदि) के मामले में पैन, कृपया सुनिश्चित करें कि सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली डी.एस.सी. को मुख्य संपर्क के पैन के साथ जोड़ा जाना चाहिए और डी.एस.सी. को मुख्य संपर्क के लॉग-इन से ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
यदि आप अभी भी डी.एस.सी. के माध्यम से ई-सत्यापन में समस्या का सामना कर रहे हैं, तो कृपया हेल्प डेस्क नंबर 18001030025180041940025और +91-80-46122000+91-80-61464700 पर संपर्क करें।
रिफंड के लिए बैंक खाते की सत्यापन स्थिति चेक करें।
क्या आपका बैंक किसी अन्य बैंक के साथ मिल गया है?
क्या आपकी बैंक शाखा बदल गई है?
क्या आपकी बैंक खाता संख्या बदल गई है?
क्या बैंक खाते में आपका नाम बदल गया है?
क्या आपका बैंक खाता बंद या निष्क्रिय हो गया है?
क्या आपके बैंक खाते का आई.एफ.एस.सी. कोड बदल गया है?
यदि हाँ...
आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट/पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता है।
अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट/पुनः सत्यापित करने के लिए, : https://eportal.incometax.gov.in > प्रोफ़ाइल में लॉग-इन करें > मेरे बैंक खाते > तीन तिरछे बिंदुओं पर क्लिक करें > विवरणों को अपडेट करने के लिए डेटा में आवश्यक परिवर्तन करें > सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें >
एक नया बैंक खाता जोड़ने के लिए, https://eportal.incometax.gov.in > प्रोफ़ाइल में लॉगइन करें > मेरे बैंक खाते > बैंक खाता जोड़ें > अपेक्षित विवरण भरें > सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें।
कुछ समय बाद आप बैंक खाते के सत्यापन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
एक बार बैंक खाते की स्थिति के विधिमान्यकरण के बाद, ‘रिफंड के लिए नामांकन’ बटन को सक्षम करके रिफंड के लिए इसे नामित करना न भूलें।
यदि बैंक खाते का सत्यापन असफल हो जाता है, तो आप 'मेरे बैंक खाते' स्क्रीन पर तीन तिरछे बिंदुओं पर क्लिक करके उस बैंक खाते को हटा सकते हैं।
कृपया सुनिश्चित करें कि केवल वे बैंक खाते, जो पैन से जुड़े हैं, को मान्य किया जाना चाहिए और रिफंड के लिए उन्हें नामित किया जाना चाहिए। पैन से लिंक न होने वाले बैंक खाते में रिफंड जमा नहीं किया जा सकता।
अधिक जानकारी के लिए: 'अपने बैंक खाते को पूर्व-मान्य कैसे करें' -https://youtu.be/2ie86mHNeyc वीडियो देखें
किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं: 18001030025 180041940025 (टोल फ्री) और +91-80-46122000 +91-80-61464700
नि.व. 2023-24 के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से फ़ॉर्म 10BB की ई-फ़ाइलिंग सक्षम कर दी गयी है। कृपया ध्यान दें कि सी.बी.डी.टी. अधिसूचना सं.07/2023 को दिनांक 21 फरवरी, 2023 के अनुसार, नि.व. 23-24 के लिए फ़ॉर्म 10BB को पुनः अधिसूचित किया गया है। चालू वर्ष की फ़ाइलिंग करने हेतु, नि.व. 23-24 के लिए उपलब्ध नवीनतम ऑनलाइन फ़ॉर्म का उपयोग करें।
फ़ॉर्म 27C के संशोधन की सुविधा अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।
नवीनतम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें फ़ॉर्म 27C के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नि.व. 2023-24 के लिए ऑफलाइन माध्यम से फ़ॉर्म 10B की ई-फ़ाइलिंग सक्षम कर दी गयी है। करदाता "डाउनलोड" मेन्यू विकल्प -> फ़ॉर्म 10B पर क्लिक करें -> फ़ॉर्म उपयोगिता (नि.व. 23-24 के बाद से) के माध्यम से ऑफ़लाइन उपयोगिता डाउनलोड कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि अधिसूचना संख्या .07/2023 दिनांक 21 फरवरी, 2023 के माध्यम से फ़ॉर्म को निर्धारण वर्ष 23-24 के बाद से पुनः अधिसूचित किया गया है। कृपया वर्तमान निर्धारण वर्ष फ़ाइलिंग के लिए नि.व. 23-24 के बाद से उपलब्ध नवीनतम उपयोगिता का उपयोग करें।