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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिताएँ फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ क्लिक करें
आयकर विवरणी फॉर्म आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है। निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 की एक्सेल यूटिलिटी भी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 64A और 64E दाखिल करने की अंतिम तिथि 15जून 2025 कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने 24 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 17/2025 के माध्यम से नियम 12CA और नियम 12CC में संशोधन किया है, जिसके तहत व्यापार और प्रतिभूतिकरण ट्रस्टों द्वारा फॉर्म 64A और फॉर्म 64E जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बदलकर अगले वित्तीय वर्ष की 15 जून कर दी गई है।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 की एक्सेल उपयोगिताएँ फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नियत तिथि का विस्तार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को, धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (c) में उल्लिखित करदाताओं के मामले में, 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है। कृपया सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27 मई, 2025 देखें।
वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2024 के अनुसार धारा 12A के लिए फॉर्म 10AB क्षमा अनुरोध अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 12A(1) के खंड (ac) के प्रावधान का संदर्भ लें।
फ़ॉर्म 3CEFC (धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (i) में उल्लिखित आय के लिए सेफ हार्बर चुनने का आवेदन, जो “कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के तहत कराधेय है) अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। कृपया सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना संख्या 124/2024 देखें।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-भुगतान कर सेवा के लिए उपलब्ध बैंकों की सूची नवीनतम अपडेट में प्रदान की गई है।
कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 10A की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 10AA की उपधारा (8) के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले फॉर्म 56F में लेखाकार की रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तिथि को सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 2/2025 दिनांक 18 फरवरी, 2025 के माध्यम से अधिनियम की धारा 44AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से बढ़ाकर 31.03.2025 कर दिया गया है।
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अद्यतन;
सी.बी.डी.टी. ने अधिसूचना संख्या 8/2025 के तहत प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के संबंध में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किया है, जो ऐसी स्थितियों में उत्पन्न होती है, जहां,–– (a) किसी व्यक्ति के मामले में आदेश निर्दिष्ट तिथि अर्थात 22 जुलाई, 2024 को या उससे पहले पारित कर दिया गया हो; (b) ऐसे आदेश के संबंध में अपील फ़ाइल करने का समय उक्त तिथि को उपलब्ध था; (c) ऐसे आदेश के संबंध में अपील उक्त तिथि के बाद ऐसी अपील फ़ाइल करने के लिए लागू निर्धारित समय के भीतर फ़ाइल की गई हो; और (d) पूर्वोक्त अपील विलंब के लिए माफी के किसी आवेदन के बिना फ़ाइल की गई हो;:
(i) ऐसे व्यक्ति के मामले में, उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए उपरोक्त अपील 22 जुलाई, 2024 को लंबित मानी जाएगी; (ii) ऐसे व्यक्ति को उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए अपीलकर्ता माना जाएगा; (iii) ऐसे मामले में, विवादित कर की गणना ऐसी अपील के आधार पर की जाएगी; और (iv) उक्त योजना के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम ऐसे मामले में तदनुसार लागू होंगे।
अधिक जानकारी के लिए कृपया सी.बी.डी.टी. अधिसूचना संख्या 8/2024 दिनांक 20 जनवरी, 2025 देखें।