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15-दिसम्बर-2022

फ़ॉर्म 10F: उन अनिवासियों को आंशिक छूट प्रदान की जाती है जिनके पास पैन नहीं है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। वे इलेक्ट्रॉनिक के बजाय 31 मार्च 2023 तक मैन्युअल रूप से फ़ॉर्म 10F फ़ाइल कर सकते हैं, जैसा कि आयकर महानिदेशालय (पद्धति) अधिसूचना संख्या 032022 दिनाँक  16 जुलाई 2022 को जारी करने से पहले अनुमति दी गई थी। निम्न छूट अधिसूचना देखें

अधिसूचना देखें

09-दिसम्बर-2022

सभी पैन धारक, जो अधिसूचना संख्या 37/2017, दिनाँक 11 मई, 2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं और जिन्होंने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत ऐसा करें। ऐसा करने में विफलता की स्थिति में लिंक नहीं किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

अधिसूचना देखें

01-दिसम्बर-2022

पंजाब नेशनल बैंक को अब से ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओ.एल.टी.ए.एस. प्रोटियन (पहले एन.एस.डी.एल.) पर करों के ई-भुगतान से ई-भुगतान कर सुविधा में बदल दिया गया है।

कर भुगतान के लिए बैंकों की सूची

14-नवंबर-2022

को-ब्राउज़िंग सुविधा अब करदाता के लिए उपलब्ध है, अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें 

14-नवंबर-2022

31 जुलाई 2022 को या उससे पहले दाखिल आई.टी.आर. को 120दिनों के भीतर सत्यापित करने की आवश्यकता है। 

14-नवंबर-2022

31 जुलाई 2022 के बाद दाखिल आई.टी.आर. को 30 दिनों के भीतर सत्यापित करने की आवश्यकता है। सिस्टम निदेशालय की 2022 की अधिसूचना संख्या 05 दिनाँक 29 जुलाई, 2022 देखें। 

06-नवंबर-2022

ऐक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और इंडियन बैंक को अब से ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओ.एल.टी.ए.एस. प्रोटियन (पहले एन.एस.डी.एल.) पर करों के ई-भुगतान से ई-भुगतान कर सुविधा में बदल दिया गया है। करदाताओं को टी.डी.एस./टी.सी.एस. भुगतान करने के लिए कटौतीकर्ता के टैन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

कर भुगतान के लिए बैंकों की सूची

06-नवंबर-2022

चालान स्थिति पूछताछ (सी.एस.आई.) सुविधा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

यहां क्लिक करें

01-नवंबर-2022

नियमित पंजीकरण/अनुमोदन के लिए निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फ़ॉर्म 10A की फाइलिंग को पोर्टल पर सक्षम कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया परिपत्र सं.22/2022 देखें

27-अक्टूबर-2022

परिपत्र 21/2022 दिनाँक  27-अक्टूबर-22: 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए फ़ॉर्म 26Q में टी.डी.एस. विवरण प्रस्तुत करने की तिथि 30 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है।