1. वित्त अधिनियम, 2025 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 से निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आई.टी.आर.-1 से 7 में अद्यतन विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल उपयोगिता अब लाइव हैं!!
2. 29 अक्टूबर 2025 की परिपत्र संख्या 15/2025 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के लिए आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 44AB के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है।
3. आई.टी.आर.-5, आई.टी.आर.-6 और आई.टी.आर.-7 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी फ़ाइल करने की सुविधा उपलब्ध है!!
4. 7.5+ करोड़ आई.टी.आर. फ़ाइल किए गए, करदाताओं को धन्यवाद।
5. समय पर अपना आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए करदाताओं को धन्यवाद! यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया फ़ाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपना आई.टी.आर. सत्यापित करें।
1. वित्त अधिनियम, 2025 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 से निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आई.टी.आर.-1 से 7 में अद्यतन विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल उपयोगिता अब लाइव हैं!!
2. 29 अक्टूबर 2025 की परिपत्र संख्या 15/2025 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के लिए आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 44AB के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है।
3. आई.टी.आर.-5, आई.टी.आर.-6 और आई.टी.आर.-7 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी फ़ाइल करने की सुविधा उपलब्ध है!!
4. 7.5+ करोड़ आई.टी.आर. फ़ाइल किए गए, करदाताओं को धन्यवाद।
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