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फ़ॉर्म 10F: उन अनिवासियों को आंशिक छूट प्रदान की जाती है जिनके पास पैन नहीं है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। वे इलेक्ट्रॉनिक के बजाय 31 मार्च 2023 तक मैन्युअल रूप से फ़ॉर्म 10F फ़ाइल कर सकते हैं, जैसा कि आयकर महानिदेशालय (पद्धति) अधिसूचना संख्या 032022 दिनाँक 16 जुलाई 2022 को जारी करने से पहले अनुमति दी गई थी। निम्न छूट अधिसूचना देखें
सभी पैन धारक, जो अधिसूचना संख्या 37/2017, दिनाँक 11 मई, 2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं और जिन्होंने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत ऐसा करें। ऐसा करने में विफलता की स्थिति में लिंक नहीं किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
पंजाब नेशनल बैंक को अब से ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओ.एल.टी.ए.एस. प्रोटियन (पहले एन.एस.डी.एल.) पर करों के ई-भुगतान से ई-भुगतान कर सुविधा में बदल दिया गया है।
31 जुलाई 2022 के बाद दाखिल आई.टी.आर. को 30 दिनों के भीतर सत्यापित करने की आवश्यकता है। सिस्टम निदेशालय की 2022 की अधिसूचना संख्या 05 दिनाँक 29 जुलाई, 2022 देखें।
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31 जुलाई 2022 को या उससे पहले दाखिल आई.टी.आर. को 120दिनों के भीतर सत्यापित करने की आवश्यकता है।
चालान स्थिति पूछताछ (सी.एस.आई.) सुविधा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
ऐक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और इंडियन बैंक को अब से ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओ.एल.टी.ए.एस. प्रोटियन (पहले एन.एस.डी.एल.) पर करों के ई-भुगतान से ई-भुगतान कर सुविधा में बदल दिया गया है। करदाताओं को टी.डी.एस./टी.सी.एस. भुगतान करने के लिए कटौतीकर्ता के टैन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
नियमित पंजीकरण/अनुमोदन के लिए निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फ़ॉर्म 10A की फाइलिंग को पोर्टल पर सक्षम कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया परिपत्र सं.22/2022 देखें
फ़ॉर्म 3CEB दाखिल करने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।