1. अवलोकन


फ़ॉर्म 35 निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) के आदेश से असंतुष्ट किसी भी निर्धारिती / कटौतीकर्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। ऐसे मामले में, ए.ओ. के आदेश के विरुद्ध फ़ॉर्म 35 का उपयोग करके आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फ़ाइल की जा सकती है। फ़ॉर्म 35 की ई-फ़ाईलिंग उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है जिनके लिए आय की विवरणी की ई-फ़ाईलिंग अनिवार्य है। जिन व्यक्तियों के लिए आय की विवरणी की ई-फ़ाईलिंग अनिवार्य नहीं है, उनके लिए फ़ॉर्म 35 या तो इलेक्ट्रॉनिक ढंग से या कागज़ी रूप से फ़ाइल किया जा सकता है। अपील के ज्ञापन, तथ्यों का विवरण-पत्र और अपील के आधार के साथ अपील फ़ाइल करना आवश्यक है और उसके साथ ही उस आदेश की प्रतिलिपि होनी चाहिए जिसके विरुद्ध अपील और माँग की सूचना की गयी है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत विधिमान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी.एस.सी.), जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई है यदि आवश्यक आय की विवरणी को डी.एस.सी. का उपयोग करके सत्यापित किया गया हो। किसी अन्य मामले में, ई.वी.सी.

3. फ़ॉर्म के बारे में


3.1 प्रयोजन

यदि आप अपने ए.ओ. द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और किसी भी वृद्धि, अस्वीकृतियों, लाभ में कमी, छूट, हानि के फायदे के संबंध में असंतुष्ट हैं, तो आप फ़ॉर्म 35 का उपयोग करके आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील फ़ाइल कर सकते हैं।

3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

कोई भी निर्धारिती / कटौतीकर्ता फ़ॉर्म 35 का उपयोग कर सकता है। प्रत्येक अपील के साथ एक अपील फीस का भुगतान किया जाता है जिसका भुगतान फ़ॉर्म 35 फ़ाइल करने से पहले करना आवश्यक होता है। अपील शुल्क की मात्रा ए.ओ. द्वारा यथा संगणित या निर्धारित रूप के अनुसार कुल आय पर आश्रित है।

4. फ़ॉर्म एक नजर में

फ़ॉर्म 35 में नौ खंड हैं जिन्हें आपको फ़ॉर्म जमा करने से पहले भरना होगा। ये इस प्रकार हैं:

  • मूल जानकारी
  • ऐसा आदेश जिसके विरुद्ध अपील फ़ाइल की गई हो
  • लम्बित अपील
  • अपील का विवरण
  • भुगतान किए गए करों का विवरण
  • तथ्यों का विवरण-पत्र, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य
  • अपील फ़ाइल करने का विवरण
  • संलग्नक
  • सत्यापन का फ़ॉर्म
4.1


4.1 मूल जानकारी

मूल जानकारी पेज पर आप पैन और संपर्क विवरण सहित अपनी वैयक्तिक जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं। संपर्क विवरण पहले से ही फ़ॉर्म में दिए हुए होते हैं।

4.2


4.2 ऐसा आदेश जिसके विरुद्ध अपील फ़ाइल की गई हो

जिस आदेश के विरुद्ध अपील फ़ाइल की गई हो पेज पर,आप आयकर अधिनियम की धारा और उप-धारा और आदेश संख्या का विवरण प्रदान कर सकते हैं।

4.3


4.3 लम्बित अपील

लम्बित अपील अनुभाग आपकी लम्बित अपील का विवरण प्रदान करता है, यदि पिछले निर्धारण वर्ष (ए.वाई.) से कोई है तो। आपके पास जानकारी की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार संपादित करने का अवसर है।

4.4

4.4 अपील का विवरण
 

अपील विवरण पृष्ठ में, आप बता सकते हैं कि अपील आयकर विभाग द्वारा लगाए गए आकलन या दंड के लिए प्रासंगिक है या नहीं।

4.5


4.5 करों का विवरण

भुगतान किए गए कर का विवरण पेज वह है जहाँ आप निर्धारण वर्ष के भुगतान किए गए कर का विवरण प्रदान करते हैं।

4.6


4.6 तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अन्य साक्ष्य

तथ्यों के विवरण-पत्र, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य पेज पर आप अपने मामले के तथ्यों को छोटे अनुच्छेद में लिख सकते हैं और कारण भी बता सकते हैं कि आप किस आधार पर अपील फ़ाइल कर रहे हैं।

4.7


4.7 अपील फ़ाइल करने का विवरण

याचिका माफी विवरण (यदि याचिका फ़ाइल करने में विलम्ब हुआ था) और अपील शुल्क अपील फ़ाइलिंग विवरण पेज पर प्रदान किया गया है।

4.8

4.8 संलग्नक

इस अनुभाग में, उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और मांग का नोटिस संलग्न करें।

4.9


4.9 सत्यापन का फ़ॉर्म

सत्यापन का फ़ॉर्म पेज पर निर्धारिती द्वारा फ़ॉर्म 35 फ़ाइल करने की घोषणा की जाती है।

4.10


5. कैसे एक्सेस और जमा करें

आप निम्नलिखित ढंग से फ़ॉर्म 35 भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन ढंग - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से
  • ऑफलाइन ढंग - ऑफलाइन उपयोगिता के माध्यम से

टिप्पणी: अधिक जानकारी के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिता (वैधानिकी फ़ॉर्म) उपयोगकर्ता पुस्तिका के निर्देश देखें।

ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से फ़ॉर्म 35 भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

चरण 1

 

चरण 2: अपने डैशबोर्ड पेज पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

चरण 2


चरण 3: आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करेंपेज पर, फ़ॉर्म 35 चुनें। वैकल्पिक रूप से, फ़ॉर्म को फ़ाइल करने के लिए खोज बॉक्स में फ़ॉर्म 35 दर्ज करें।

चरण 3


चरण 4:निर्देश पेज पर, चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करें।

चरण 4


चरण 5: चलिए शुरु करते हैं पर क्लिक करने पर, फ़ॉर्म 35 प्रदर्शित होता है। सभी आवश्यक विवरण दें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

चरण 5


चरण 6: पूर्वावलोकन पेज पर, विवरण सत्यापित करें और ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

चरण 6


चरण 7: जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

चरण 7


चरण 8: हाँ पर क्लिक करने से, आप ई-सत्यापन पेज पर पहुँच जाएंगे।


टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन कैसे करें देखें।


सफल ई-सत्यापन के बाद, एक संव्यवहार आई.डी. और पावती रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के सन्दर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. और पावती रसीद संख्या लिखकर रखें। आपका फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया है, इसकी पुष्टि करने वाला एक ईमेल ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।

सफलता संदेश


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